अच्छे आचरण और व्यवहार पर बंदी ने की रिहाई की मांग, हाईकोर्ट का आया फैसला
बिलासपुर। केंद्रीय जेल अंबिकापुर में 20 साल से निरुद्ध बंदी के माफीनामा और रिहाई के लिए दिए गए आवेदन पर हाईकोर्ट ने शासन को 3 माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। अंबिकापुर जेल में गुरप्रीत सिंह लगभग 20 वर्ष से कैद है। अच्छे आचरण और व्यवहार को देखते हुए सजा में दी जाने वाली रियायत की नीति के तहत उस की ओर से शासन को आवेदन दिया गया था जिसमें माफी देने और रिहा करने की मांग की गई थी।
हाई कोर्ट में प्रस्तुत याचिका में बताया गया है कि उसके आवेदन पर सरकार ने विचार नहीं किया इसलिए उसे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। साथ ही पूछा था कि इस तरह से कितने आवेदन है जिनमें बंदी ने अच्छे आचरण के आधार पर रिहा करने का आवेदन दिया है। सरकार की ओर से बताया गया कि 132 ऐसे मामले हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। गुरप्रीत सिंह के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसके आवेदन पर 3 माह के भीतर विचार कर निर्णय लेने का आदेश सरकार को दिया।