अब सिर्फ जुर्माना नही, ये काम किए तो होगी 5 साल तक की सजा भी
महासमुंद। शासन से जारी निर्देशानुसार जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण प्रभावी रोकथाम हेतु अब कड़े मापदंडो के तहत कारवाई की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार अब कोई भी वाहन या व्यक्ति खनिज का अवैध उत्खनन, परिवहन, परिवहन भण्डारण करने में निरंतर संलिप्त रहता है एवं दूसरी बार भी पकड़ा जाता हैं तो उसके विरूद्ध खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(1) के तहत प्रकरण सिविल न्यायालय में दर्ज किए जायेंगे। इसके तहत पांच वर्ष तक कारावास या पांच लाख रूपये तक जुर्माना किया जा सकेगा।
कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए स्थानीय स्तर में उड़नदस्ते का गठन किया गया है। खनिज विभाग के खनिज अधिकारी सनत कुमार साहू द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023-24 में अप्रैल से अगस्त तक अवैध उत्खनन के 04 प्रकरण में अर्थदंड 3,78,500, अवैध परिवहन के 71 प्रकरण में अर्थदंड 22,86,692 एवं अवैध भंडारण के 04 प्रकरण में 5,16,000 कुल 79 प्रकरण में 31,81,192 अर्थदंड जमा कराया गया है एवं अवैध उत्खनन के 03 प्रकरण अवैध परिवहन के 05 प्रकरण एवं अवैध भंडारण के 01 प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय एवं माननीय कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है।
खनिज अधिकारी साहू द्वारा खनिज से संबंधित व्यवसायी एवं ट्रांसपोर्टरों से अपील किया गया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण नहीं करे एवं न करने दे। इस संबंध में कलेक्टर श्री मलिक द्वारा टास्क फोर्स की आयोजित बैठक में समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, पुलिस एवं परिवहन विभाग को भी खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध सतत् जांच एवं कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।