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कोरबा। जिले के अधिकांश विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्वेच्छाचारिता चरम पर है जिससे फरियादियों को न्याय मिलने के बजाय उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला नगर पालिका परिषद कटघोरा में सामने आया है, जहां एल्डरमेन और पार्षदों द्वारा संयुक्त शिकायत करने के बाद सीएमओ अपने जिम्मेदारियों से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। आवेदन पत्र मिलने के बाद सिर्फ खानापूर्ति करने की दृष्टि से होटल संचालक को नोटिस थमा कर मूकदर्शक बने बैठे हुए हैं। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और अपने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से नोटिस का खेल शुरू हो गया है। इस तरह के क्रियाकलापों से ऐसा लग रहा है मानो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को भूल कर लोगों को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम भी सामने आ सकता है।
आपको बता दें कटघोरा बस स्टैंड के पास संचालित मुरली होटल संचालित है। होटल के सामने आए दिन दोपहिया और चारपहिया वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है जिसके कारण यातायात में दबाव रहता है। बस स्टैंड से निकलने वाली बसों और लोगों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है, कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी है जिसमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। चूकि जनहित से जुड़ा मामला है और इस अव्यवस्था के लिए होटल संचालक को जिम्मेदार माना जा रहा है क्योंकि संचालक द्वारा होटल के सामने पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसकी शिकायत नगर पालिका परिषद कटघोरा के 4 एल्डरमेन और 10 पार्षदों ने मिलकर 18 अगस्त को सीएमओ ज्ञानपुंज कुलमित्र से किया था। शिकायत प्राप्त होने के बाद सीएमओ ने 24 अगस्त को होटल संचालक को नोटिस देते हुए व्यवस्था सुधारने कहा था।
मुरली होटल संचालक को नोटिस मिलने के बाद भी होटल के सामने की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जिसे देखते हुए शिकायतकर्ताओं ने पुनः कलेक्टर जन चौपाल में उपस्थित होकर शिकायत की गई थी इसके अलावा एसडीएम (राजस्व) कटघोरा को भी 14 सितंबर को शिकायत करते हुए कार्रवाई करने पत्र दिया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार शिकायत होने के बाद मुरली होटल संचालक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दो लोगों को नोटिस भेजते हुए माफी मांगने और माफी नहीं मांगने पर सक्षम न्यायालय में वैधानिक कार्यवाई करने चेतावनी भी दी है। मुरली होटल संचालक के नोटिस प्राप्त होने के बाद एल्डरमेन ने भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुरली होटल संचालक को जवाब प्रेषित किया है और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में विविध रूप छत्तीसगढ़ भूमि विकास निगम के नियम 81 के तहत पार्किंग स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करें अन्यथा उच्च अधिकारियों, पदाधिकारियों, न्यायालय के समक्ष उक्त संबंध में न्यायोचित कार्रवाई जनहित में करने हेतु बाध्य होगा जिसके समस्त हर्जे – खर्चे की समस्त जिम्मेदारी मुरली होटल संचालक मुरली साहू की होगी।
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