छत्तीसगढ़

कार्य में अनुपस्थित सचिव को सात दिवस में उपस्थित होने का नोटिस

jantaserishta.com
24 March 2022 9:31 AM GMT
कार्य में अनुपस्थित सचिव को सात दिवस में उपस्थित होने का नोटिस
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कोण्डागांव: कार्यालय जिला पंचायत द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार जनपद पंचायत कोण्डागांव अंतर्गत ग्राम पंचायत बनउसरी में पदस्थ सचिव लुद्रेशन नेताम द्वारा 23 फरवरी 2021 से बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। जिन्हें कार्यालय के माध्यम से चार बार कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसपर सचिव द्वारा नोटिस का जवाब देने के बावजूद ग्राम पंचायत बनउसरी एवं जनपद पंचायत में उपस्थिति न देते हुए आज दिनांक तक गायब रहने पर इसे कर्तव्य निर्वहन में उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देशों का उल्लंघन कर उदासिनता, स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही मानते हुए उनके कृत्यों को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1988 के विपरित पाया गया है। जिसपर सचिव को सात दिवस के भीतर ग्राम पंचायत बनउसरी एवं जनपद पंचायत कोण्डागांव में उपस्थिति देते हुए जिला पंचायत कार्यालय को सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देश का पालन न होने पर सचिव के विरूद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियम के भाग 3 के नियम 5 (ख) (छः) के अनुसार दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जायेगी।


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