छत्तीसगढ़

सरपंच को नोटिस जारी, रेत चोरों के साथ मिलीभगत

Nilmani Pal
19 Nov 2024 12:30 PM GMT
सरपंच को नोटिस जारी, रेत चोरों के साथ मिलीभगत
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छग

महासमुंद। ग्राम पंचायत लहंगर के आश्रित ग्राम मोहकम, सिरपुर में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के संबंध में विभिन्न माध्यमों से लगातार जानकारी प्राप्त हो रही है। जिसे प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेते हुए ग्राम पंचायत मोहकम के सरपंच को लापरवाही और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के चलते नोटिस जारी किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी हरिशंकर पैकरा द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 48/49 और सहपठित धारा 56 (ग) के तहत सरपंच का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी भी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इसके साथ ही, गौण खनिज नियम 1996 के तहत पंचायत परिसंपत्तियों के संरक्षण का दायित्व भी पंचायत का है। उन्होंने ग्राम पंचायत मोहकम के सरपंच को अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने तथा नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतने के कारण नोटिस जारी किया है।

लापरवाही और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के आरोपों के चलते संबंधित सरपंच को पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39/40 के तहत यह चेतावनी दी गई है कि यदि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरपंच को 22 नवंबर 2024 को सुबह 11ः00 बजे न्यायालय में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई कर निर्णय लिया जा सकता है।

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