छत्तीसगढ़

ASI की याचिका पर संचालक कोष और लेखा को नोटिस जारी, मांगा जवाब

Nilmani Pal
3 Nov 2021 12:37 PM IST
ASI की याचिका पर संचालक कोष और लेखा को नोटिस जारी, मांगा जवाब
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बिलासपुर। पुलिस सहायक निरीक्षक को आदेश के बावजूद नया पे ग्रेड नहीं देने पर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने जगदलपुर के संयुक्त संचालक कोष व लेखा को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है। याचिकाकर्ता एएसआई गोमा मिश्रा दंतेवाड़ा एसपी कार्यालय मे पदस्थ हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 2019 में उन्हें 4200 रुपये पे ग्रेड के अनुसार वेतन दिया जाना था लेकिन 2800 रुपये के पे ग्रेड पर दिया जा रहा है। जिले में पदस्थ उनके समतुल्य अन्य पुलिस अधिकारियों को 4200 रुपये के स्केल पर ही वेतन दिया जा रहा है लेकिन उसके साथ भेदभाव किया गया है।

हाईकोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के बाद पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि उसके प्रकरण का 60 दिन के भीतर निराकरण करे। इस पर पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त संचालक को पत्र भेजकर हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में नया वेतनमान जारी करने का निर्देश दिया था। इस पर संयुक्त संचालक ने नियमों का हवाला देते हुए नया वेतनमान देने से इंकार कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई।

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