छत्तीसगढ़

4 गांवों में कोलाहल अधिनियम लागू, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

Nilmani Pal
15 Jun 2023 8:58 AM GMT
4 गांवों में कोलाहल अधिनियम लागू, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
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धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2023 संपन्न कराने के लिए घोषित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए धमतरी जिले के जनपद पंचायत कुरुद के ग्राम पंचायत चर्रा, चरमुड़िया और नवागांव (उ) एवं दर्रा में आम/उप निर्वाचन होना है। (तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल) को प्रतिबंधित करना लोकहित में आवश्यक है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज रघुवंशी ने छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1965) की धारा 10 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार के तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटरयान के विद्युत हॉर्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल, जिससे सामान्य पैदल चलने वाला व्यक्ति घबरा जाए या जिसे सुनकर क्षोभ या सन्त्रास कारित हो, को उक्त ग्राम पंचायतों में जहाँ आम उप निर्वाचन होना है, में प्रतिबंधित किया है।

निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक उक्त ग्राम पंचायतों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर इत्यादि) के प्रयोग की अनुमति शर्तों के अधीन होगी। उक्त समयावधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जा सकेगा, जब उससे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश का कोई उल्लंघन न होता हो। चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/आदेशो के अनुरूप एवं आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा पर ही किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध धारा 13 के तहत जिन्हें कानून द्वारा छूट प्रदान किया गया है उन पर लागू नही होगा। इस आदेश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधान के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी, जो हेड कॉन्स्टेबल के पद से कम संवर्ग का न हो, यह ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त करने की कार्यवाही कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रवृत्त होगा एवं दिनांक 30 जून 2023 तक प्रभावशील रहेगा।

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