बिना अनुमति नहीं निकाली जा सकती रैली और जुलूस न ही कोई धरना, आदेश जारी
नारायणपुर। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा की जा चुकी है। जिस हेतु जिले में 7 नवंबर 2023 को मतदान एवं 3 दिसंबर 2023 को मतगणना होना निर्धारित किया गया है। निर्वाचन की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार की घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, चलान सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। अपवाद स्वरूप जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेगा।
वृद्ध दिव्यांगजन लाठी की सहायता से ही चल पाने वाले व्यक्ति उक्ताशय हेतु अपवाद होंगे। नारायणपुर जिला के अदंर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह, व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 9 अक्टूबर 2023 से मतगणना के परिणाम की घोषणा तक प्रभावशील रहेगा। चूंकि समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना संभव नहीं है। अतः धारा 144 (2), दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत यह आदेश समयाभाव के कारण एक पक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया है।