छत्तीसगढ़

रात का कफ्र्यू हटा, दुकानों का टाइम लिमिट भी खत्म

Nilmani Pal
17 Oct 2020 6:22 AM GMT
रात का कफ्र्यू हटा, दुकानों का टाइम लिमिट भी खत्म
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अनलॉक की जारी गाइडलाइन में शुक्रवार को कलेक्टर ने बड़े संशोधन करते हुए त्योहारी सीजन में राजधानी के लोगों को राहत दे दी है

रायपुर (जसेरि)। अनलॉक की जारी गाइडलाइन में शुक्रवार को कलेक्टर ने बड़े संशोधन करते हुए त्योहारी सीजन में राजधानी के लोगों को राहत दे दी है। अब तक बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे बंद करने के निर्देश थे, लेकिन अब पूरा बाजार और मॉल रात 8 बजे के बाद भी खुले रहेंगे। रात की टाइम लिमिट खत्म करते हुए कलेक्टर ने रात का कफ्र्यू भी हटा लिया है।

नए आदेश के मुताबिक अब कारोबारी रात 8 बजे के बाद अपनी सुविधा के अनुसार दुकानें खोल सकेंगे। शॉपिंग मॉल और होटल-रोस्टोरेंट भी रात 10 बजे के बाद खुले रहेंगे। होम डिलीवरी की सुविधा भी रात 10 बजे के बाद भी जारी रहेगी। नया आदेश शनिवार से लागू हो जाएगा। दरअसल व्यापारिक संगठन लगातार प्रशासन पर दबाव बना रहे थे कि नवरात्रि-दिवाली में बाजारों में लोगों की भीड़ आएगी, इसलिए बाजारों को बंद करने की टाइम लिमिट खत्म करनी चाहिए। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कैट ने इस मामले में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने अफसरों से चर्चा करने के बाद शुक्रवार की रात यह आदेश जारी कर दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि कारोबार में कोरोना की एसओपी जारी रहेगी। यानी, दुकानदारों के साथ ही आम लोगों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेसिंग के साथ ही कारोबार हो सकेगा। इसकी मॉनटिरिंग और कार्रवाई का जिम्मा पहले ही अफसरों को दिया जा चुका है। कलेक्टर ने साफ किया कि टाइम लिमिट खत्म करने का आशय यह नहीं है कि राजधानी में कोरोना खत्म हो गया है।

बैंड-बाजे धूमाल वालों को सशर्त अनुमति

बैंड-बाजे वालों को भी प्रशासन ने राहत दे दी है। मार्च में लॉकडाउन से ही बैंड-बाजा, डीजे को बैन कर दिया गया था। लेकिन अब इसकी अनुमति दे दी गई है, लेकिन कई शर्तों के साथ। एडीएम विनीत नंदनवार की ओर से जारी आदेश के अनुसार धुमाल या बैंड-बाजा बजाने वालों की संख्या समारोह में 10 से ज्यादा नहीं होगी। इन्हें साउंड सिस्टम इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। बैंड-बाजा या धुमाल सड़कों पर बजाने के बजाय जहां समारोह आयोजित हो रहा है वहां जाकर बजा सकेंगे। टीम में शामिल लोगों को फिजिकल-सोशल डिस्टेसिंग के साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हैंड वॉश, सेनिटाइजर के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के सभी नियमों का भी पालन करना होगा।

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