छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के बस संचालकों के लिए राहत की खबर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Admin2
18 May 2021 10:47 AM GMT
छत्तीसगढ़ के बस संचालकों के लिए राहत की खबर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला
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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई, मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई अहम फैसले भी लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने PC में बताया कि कैबिनेट में 23 मुद्दों पर आज चर्चा हुई।

सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम 2007 अंतर्गत बिना रजिस्ट्रेशन तथा नियमों का उल्लंघन करने पर अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर शास्ति अधिरोपित किए जाने हेतु धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार परिवहन आयुक्त, अपर परिवहन आयुक्त, समस्त जिला दंडाधिकारी, समस्त अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त, वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन निरीक्षक एवं परिवहन उप निरीक्षक को प्राधिकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ मोटर कराधान अधिनियम व नियम 1991 एवं छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के अंतर्गत निष्प्रयोग में रखे जाने वाले वाहन एवं अनुज्ञा पत्र की अवधि को 31 जुलाई 2021 तक छूट प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया।

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