कोरबा जिले में खरीफ वर्ष 2020-21 के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों टमाटर, केला, बैगन, मिर्च, अदरक, पपीता, अमरूद के लिए जिले के किसान बीमा करा सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। चालू खरीफ मौसम में जिले के सब्जी और फल उत्पादक किसानों की फसलों का भी बीमा कराया जायेगा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम से उद्यानिकी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई किसानों को हो सकेगी। किसानों को फसलों के बीमा के लिए निर्धारित ऋणमान का पांच प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देना होगा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिले के किसान बीमा का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति, बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि या शासकीय उद्यान रोपणी से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
सहायक संचालक उद्यानिकी ने बताया कि उद्यानिकी फसलों के बीमा का लाभ लेने के इच्छुक भूधारक एवं बटाईदार किसानों को घोषणा पत्र के साथ फसल बोआई प्रमाण पत्र या फसल बोने के आशय का घोषणा पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। किसानों को अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा कराने के लिए उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का पांच प्रतिशत प्रीमियम राशि के रूप में देना होगा। शेष प्रीमियम की राशि का 50 प्रतिशत केंद्र तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। ऐसे ऋणी किसान जो बीमा योजना का लाभ नहीं लेना चाहते उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्म भरकर स्वयं के द्वारा हस्ताक्षर किया गया घोषणा पत्र, बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के सात दिन पहले संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित समय में हस्ताक्षर सहित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत या नवीनीकृत अल्पकालीन कृषि ऋण को संबंधित मौसम के लिए अनिवार्य रूप से बीमाकृत मान लिया जायेगा।
जिले के किसान खरीफ वर्ष 2021-22 के उद्यानिकी फसलों के लिए निर्धारित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिले के किसान कोरबा विकासखंड के शासकीय उद्यान रोपणी पताढ़ी, करतला विकासखंड के शासकीय उद्यान रोपणी पटियापाली, कटघोरा विकासखंड के शासकीय उद्यान रोपणी पंडरीपानी, विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा के शासकीय उद्यान रोपणी नगोई तथा विकासखंड पाली के शासकीय उद्यान रोपणी पोड़ी लाफा में संपर्क कर सकते हैं।