छत्तीसगढ़
रायपुर में मासूम को बेरहमी से पीटने वाला जल्लाद सौतेला बाप गिरफ्तार
Shantanu Roy
17 Oct 2026 6:10 PM IST

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Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मासूम बच्चों के साथ क्रूरतापूर्ण मारपीट और प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तरुण नगर, पंडरी में एक सौतेले पिता पर मासूम बालक को बेरहमी से पीटने और उसके शरीर को जलती सिगरेट से दागने का आरोप लगा है। इस अमानवीय घटना में बच्चे के चेहरे, आंखों और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार, बच्चों की सगी मां ने भी हिंसा रोकने के बजाय आरोपी का साथ दिया और घटना को छिपाने का प्रयास किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सौतेले पिता राजा उर्फ सुरेश दीप और मां अन्नु देवी को गिरफ्तार कर लिया है।
मासूम को पीटा और जलती सिगरेट से शरीर को दागा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 13 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 8:30 बजे की है। तरुण नगर निवासी मासूम बालक और उसके भाई के साथ उनके सौतेले पिता राजा उर्फ सुरेश दीप ने कथित तौर पर मारपीट की। आरोप है कि राजा ने मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटा और जलती सिगरेट से उसके शरीर को कई जगह दाग दिया। इस क्रूरता के कारण बच्चे के चेहरे, आंखों और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। बच्चों के साथ हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया और मामले की शिकायत पुलिस से की।
मां पर भी हिंसा रोकने के बजाय साथ देने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, घटना के दौरान बच्चों की सगी मां अन्नु देवी भी मौजूद थी। आरोप है कि उसने बच्चों के साथ हो रही हिंसा को रोकने के बजाय आरोपी राजा का साथ दिया। इतना ही नहीं, महिला पर घटना को छिपाने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले में मां की कथित भूमिका की भी जांच की और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे आरोपी बनाया।
पड़ोसियों ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत
तरुण नगर निवासी सुशीला जगत ने मोहल्ले के अन्य लोगों के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 13 अक्टूबर की सुबह बच्चों के साथ उनके सौतेले पिता ने मारपीट और क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था। मासूम के शरीर पर चोटों और जलने के निशान की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाने में अपराध क्रमांक 543/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई।
बीएनएस और किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 3(5) और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 बच्चों के साथ मारपीट, क्रूरता, दुर्व्यवहार और जानबूझकर उपेक्षा जैसे मामलों से संबंधित है। पुलिस ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज कर घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की।
पूछताछ के बाद मां और सौतेला पिता गिरफ्तार
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन और सिविल लाइन थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी राजा उर्फ सुरेश दीप और अन्नु देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दोनों ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजा उर्फ सुरेश दीप (35 वर्ष), पिता स्वर्गीय भीम दीप, निवासी तरुण नगर, पंडरी और अन्नु देवी (40 वर्ष), पति विशाल पासवान, निवासी तरुण नगर, पंडरी के रूप में हुई है।
बच्चों के साथ क्रूरता बर्दाश्त नहीं: रायपुर पुलिस
रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, क्रूरता या उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस के अनुसार, मासूम बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा और घरेलू हिंसा की रोकथाम को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेष रूप से घर के भीतर होने वाली हिंसा को समय रहते पहचानने और उसकी शिकायत करने की आवश्यकता सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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