छत्तीसगढ़

नवजात की मौत का मामला, मजिस्ट्रेट के आदेश पर कब्र से बाहर निकाला गया शव

Nilmani Pal
1 Dec 2021 9:52 AM GMT
नवजात की मौत का मामला, मजिस्ट्रेट के आदेश पर कब्र से बाहर निकाला गया शव
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महासमुंद। सरायपाली थाने में एक नाबालिग गोद में नवजात लेकर परिजनों के साथ थाने पहुंची। थाने में रिपोर्ट दर्ज कर उसे वापस घर भेजा गया और जब नाबालिग कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास बयान देने पहुंची तो पता चला कि नवजात की मौत हो गई है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को तत्काल आदेश जारी कर बच्चे के शव को कब्र से बाहर निकालने कहा। पुलिस ने कब्र से नवजात के शव को बाहर निकाल फोरेंसिक जाांच के रायपुर लैब लिए भेजा है। पुलिस ने नाबालिग से रेप मामले में एक आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

सरायपाली थाने में पदस्थ उप निरीक्षक अनिल पालेश्वर के मुताबिक बीते 29 नवंबर को नाबालिग अपने नवजात बच्चे को लेकर परिजनों संग रेप की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। पुलिस ने मामले में तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया और दूसरे दिन मजिस्ट्रेट बयान लेने के लिए बुलाया। मंगलवार को जब नाबालिग और परिजन सरायपाली पहुंचे तो बच्चे के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान परिजनों ने बताया कि सोमवार को नवजात की मौत हो गई और उसे गांव में ही दफना दिया गया। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए नायब तहसीलदार और डॉक्टर की टीम के साथ मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। शव को जांच के लिए महासमुंद भेजा गया। जहां से पीएम के लिए फॉरेंसिक लैब रायपुर भेज दिया गया है।


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