छत्तीसगढ़

धमतरी शहर के रिसाईपारा वार्ड पश्चिम में खुलेगा नया राशन दुकान

Nilmani Pal
23 Dec 2022 10:35 AM GMT
धमतरी शहर के रिसाईपारा वार्ड पश्चिम में खुलेगा नया राशन दुकान
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धमतरी. नगर निगम क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण के लिए शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के अनुसार शहर के शासकीय उचित मूल्य दुकान रिसाईपारा वार्ड पूर्व में ज्यादा राशनकार्डधारी होने की वजह से अब वहां नया दुकान शासकीय उचित मूल्य दुकान रिसाईपारा वार्ड पश्चिम के रूप मंे संचालित किया जाना है। खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक उक्त दुकान के संचालन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसम्बर तक है। आवेदन पत्र संस्था अध्यक्ष/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और संस्था की सील लगाकर जिला खाद्य अधिकारी के कार्यालय में नियत तिथि तक प्रस्तुत किया जा सकता है। बताया गया है कि 30 दिसम्बर के बाद मिले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

खाद्य अधिकारी ने बताया कि नया राशन दुकान आबंटन के लिए स्थानीय संस्था, पंजीयन अवधि, आर्थिक स्थिति, कार्यशीलता एवं अनुभव जैसे बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए स्थानीय नगरीय निकाय, पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह (राज्य शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत), प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम, वन सुरक्षा समितियां पात्र हैं। अतः अन्य संस्थाओं/निजी व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। नियम और शर्तों की जानकारी देते हुए बताया गया है कि सहकारी समितियां, महिला स्व सहायता समूह का आवेदन तिथि के तीन माह पूर्व पंजीयन एवं कार्यरत होना आवश्यक है, जिन्हें सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो । संस्था के पास दुकान संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी और भवन होना जरूरी है। उचित मूल्य दुकान आबंटित होने पर एक सप्ताह के अंदर निर्धारित अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा, अन्यथा आबंटन स्वयं निरस्त हो जाएगा। बताया गया है कि आवेदक को निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट देवनागरी लिपि में पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अपूर्ण आवेदन/काट-छांट वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। संस्था के बैंक खाते का पहला एवं भरे हुए आखिरी पन्ना की हस्ताक्षरित छायाप्रति, पंजीयन प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन विचार योग्य नहीं होगा। यह भी बताया गया कि आवेदन के साथ प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र, दस्तावेज की छायाप्रतियां आवेदनकर्ता संस्था की पदमुद्रा (सील) सहित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 व सुसंगत अन्य प्रचलित आदेशों का अध्ययन आवेदक द्वारा किया जा सकता है।

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