बेमेतरा। राज्य सरकार द्वारा नवीन वाहनों (जीवनकाल कर देय समस्त वाहन) के पंजीकरण पर वर्तमान कर में एक प्रतिशत की वृद्धि किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की अनुसूचित में संशोधन अनुसार किसी भी प्रकार के लदानरहित वजन की संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित मोटर साइकिलें यान की कीमत का आठ प्रतिशत जीवनकाल कर की नई दर तय की गई है। इसी तरह किसी भी प्रकार की लदानरहित मोटर कारें जिनकी कीमत पांच लाख से अधिक नहीं है यान की कीमत का नौ प्रतिशत और जिनकी कीमत पांच लाख से अधिक है यान की कीमत दस प्रतिशत है।
अशक्त यात्री गाड़ी पर जीवनकाल कर की नई दर 360 रूपए है। इसी तरह आटो-रिक्शा तिपहिया (लोक सेवा यान), जो किराया तथा पारितोषिक पर संचालित की जा रही है ओर छः से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी विभिन्न योजनाओं तथा शर्तों जैसे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विश्चित की जाए, के अधीन ऋण लेने के बाद क्रय किए गए तथा उसके स्वामित्व के यान की कीमत का तीन प्रतिशत जीवनकाल कर की नई दर है। उक्त व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा क्रय किए तथा उनके स्वामित्व के यान की कीमत का छह प्रतिशत जीवनकाल कर की नई दर तय की गई है। साथ ही निजी उपयोग के लिए ओमनी बस, जिसके बैठने की क्षमता (चालक को छोड़कर) छः यात्रियों से अधिक तथा 12 यात्रियों तक हो यान की कीमत का दस प्रतिशत, सकल यान भार 3500 किलोग्राम से अनधिक के मालयान जिसकी कीमती ढाई लाख तक हो यान की कीमत का 13 प्रतिशत और ढाई लाख रूपये से अधिक में यान की कीमत का 10 प्रतिशत दर तय किया गया है। तिपहिया आटो रिक्शा से भिन्न मोटर कैब मैक्सी-कैब यान की कीमत का आठ प्रतिशत और क्रेन एवं यांत्रिक खुदाई वाहन (आगे की ओर बेलचा और पीछे की ओर खोदने वाला हस्त अथवा अन्यथा संस्थापित काम करने वाली मशीन) सहित जो सामान्य रूप से जेसीबी अथवा अन्य निर्माताओं द्वारा निर्मित खोदक मशीन के रूप में जानी जाती हो, यान की कीमत का आठ प्रतिशत जीवनकाल कर की नई दर तय की गई है।