छत्तीसगढ़

महासमुंद जिले में नई गाइडलाइन जारी, 20 फरवरी से लागू

Nilmani Pal
20 Feb 2026 4:21 PM IST
महासमुंद जिले में नई गाइडलाइन जारी, 20 फरवरी से लागू
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महासमुंद। स्थावर संपत्ति के गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करते हुए रायगढ़, महासमुंद एवं बालोद जिलों से प्राप्त स्थावर संपत्ति की गाइडलाइन दरों के वर्ष 2025-26 हेतु पुनरीक्षण प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा स्वीकृत गाइडलाइन दरों की प्रति संबंधित कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। यह पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें 20 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।उल्लेखनीय है कि इन दरों के लागू होने से संपत्ति पंजीयन, राजस्व संकलन तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं सुगमता सुनिश्चित होगी। कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने जारी नवीन गाइड लाइन के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश उपंजीयक रजिस्टार को दिए हैं।

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