प्रार्थी अपने पिता की तलाश करने अपनी पत्नी के साथ पड़ोस के घर गए एवं वहां जाकर बैठ गए। तब पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारा पिता जयराम साय को किसी ने टांगी से गर्दन में मार दिया है। टांगी भी उसके गर्दन में धंसा दिया है एवं मरा पड़ा है वह गांव के खेत पास कच्ची रोड किनारे में है। जिसे प्रार्थी ने अपनी पत्नी के साथ जा कर देखा। उक्त रिपोर्ट पर धारा 302 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण के संदेही आरोपी सूरज कुमार पैकरा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि मृतक उसका बड़ा पिता है, घटना दिनांक को वह हाथी के जंगल में आने की सूचना पर देखने जा रहा था तो रास्ते में मेरा बड़ा पिता सोया हुआ मिला जो शराब पिया हुआ था।
मृतक ने पहले से धमकी दी थी कि तुम्हारा पिता को पूर्व मैं मारा हूं तुमको भी मारूंगा बोलता था जिससे मौका मिलने से कमल के घर से टांगी लाकर मार कर हत्या कर दिया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी को जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपी सूरज कुमार पैकरा उम्र 24 वर्ष निवासी गारीघाट इमलीटोला थाना फरसाबहार को शनिवार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।