छत्तीसगढ़

पड़ोसन के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

Nilmani Pal
27 Oct 2024 2:45 AM GMT
पड़ोसन के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
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कोरबा। मजाक में पड़ोस में रहने वाली महिला को डंडा से मार दिया। इस पर महिला के पति ने घर में घुस कर डंड से जमकर पिटाई कर दी। बाद में पड़ोसन महिला की मौत हो गई। मामले की सुनवाई उपरांत तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मामला लेमरू थाना अंतर्गत ग्राम नकिया मांझापारा में हुआ। यहां तुलसराम मंझवार अपनी पत्नी सरोज बाई के साथ निवासरत है। 30 जुलाई 2023 को तुलसराम खेत जोतने के लिए गया था। शाम को वह वापस लौटा तो घर पर पत्नी नहीं दिखी। तब उसने अपनी साली सीतो बाई से पूछा, तो उसने बताया कि घर के पीछे परछी में उसकी पत्नी सरोज सो रही है। तुलसराम ने पत्नी से चर्चा की, तो उसने बताया कि दोपहर तीन बजे मजाक में मानकुंवर को डंडा से मारी थी। इस पर उसका पति छोटू उर्फ समार साय ने डंडा से मारा है।

शरीर में चोट लगी है और दर्द जो रहा है, इसलिए सो रही हूं। रात नौ बजे तुलस राम अपनी पत्नी को खाना खाने के लिए उठाने गया, तो उसकी मौत हो चुकी थी। बाद में मामले की सूचना लेमरू थाना में दी गई। पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट के आधार पर समार साय को धारा 302, 450 के तहत गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने शासन की ओर से पैरवी करते हुए बताया कि प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी के न्यायालय में हुई।


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