छत्तीसगढ़
निर्वाचन कार्य में लापरवाही, सहायक ग्रेड अधिकारी सस्पेंड
Shantanu Roy
10 Feb 2025 1:56 PM GMT
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छग
Sarangarh Bilaigarh. सारंगढ़ बिलाईगढ़। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सहायक ग्रेड 2, देवराज सिदार तहसील सारंगढ़ को निर्वाचन संबंधित कार्य हेतु ड्यूटी लगाई गई थी, निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने एवं स्वेच्छाचारितापूर्वक बिना अनुमति के ड्यूटी से प्रस्थान करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में देवराज सिदार का मुख्यालय जिला कार्यालय सारंगढ़ निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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