
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने बेमेतरा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष सिद्धांत चौहान को पद से हटाने के राज्य सरकार के आदेश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने सचिव नगरीय प्रशासन, कलेक्टर बेमेतरा सहित 5 अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सिद्धांत चौहान का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष के पद पर 15 फरवरी 25 को हुआ तथा पहली मीटिंग 8 मार्च 25 को हुई। जिसमें उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया और 11 मार्च 25 को सिद्धांत चौहान के द्वारा प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन किया गया। प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, जिसे सिद्धांत चौहान ने अस्वीकार कर दिया था। इसके पश्चात नगर पंचायत नवागढ़ के विभिन्न कार्यों का संपादन नियमानुसार सिद्धांत चौहान के द्वारा किया जा रहा था। पार्षदों द्वारा असहयोग किए जाने पर निर्माण व आवश्यक कार्यों से संबंधित सभी प्रस्ताव सामान्य सभा में प्रस्तुत किए गए और कोरम पूर्ण न होने पर मीटिंग में उन सभी प्रस्तावों को पास किया गया और कार्य किए गए।
याचिका में कहा है, राजनीतिक विद्वेषवश राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 क के अंतर्गत दिनांक 4 दिसंबर 25 को सिद्धांत चौहान को अध्यक्ष पद से हटाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिसका जवाब सिद्धांत चौहान के द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।





