छत्तीसगढ़
नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को, लंबित प्रकरणों का होगा निराकरण
Shantanu Roy
1 Feb 2023 5:08 PM GMT
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छग
राजनांदगांव। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देेशानुसार 11 फरवरी को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिसके लिए जिला न्यायालय राजनांदगांव के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव की ओर से नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय-खैरागढ़, ड़ोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान व राजस्व न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में न्यायालय के लंबित राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण बड़े ही सौहाद्र्रपूर्ण माहौल में किया जाता है। लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जिला व सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप की ओर से संबंधित न्यायाधीश, विभिन्न विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जा रहा है।
लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे, जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत में निराकृत किए जायेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहता है, तो वह 11 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकता है। इस बार भी हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पक्षकार व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर व अपने घरों से भी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। लोक अदालत के सफल संचालन के लिए राजनांदगांव जिला न्यायालय की वेबसाइट पर लिंक की सहायता से पक्षकारों को घर बैठे सीधे लोक अदालत की खण्डपीठ से जुडऩे में सहायता मिलेगी। यदि कोई पक्षकार उक्त लोक अदालत के माध्यम से अपना राजीनामा योग्य प्रकरण निराकृत करवाना चाहते है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अथवा अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव की ओर से पक्षकारों से अपील की गई है, कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनायें।
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Shantanu Roy
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