छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर को

Shantanu Roy
4 Sep 2023 6:00 PM GMT
नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर को
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छग
महासमुंद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 9 सिंतबर को देशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने बताया कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशली कदम है। इसके लिए जिला न्यायालय महासमुंद के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा।
लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों धारा 138, पराक्रम्य लिखित अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग नगर पालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जायेंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जायेंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनायें।
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