छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत 13 सिंतबर 2025 को

Nilmani Pal
18 Aug 2025 6:00 PM IST
नेशनल लोक अदालत 13 सिंतबर 2025 को
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महासमुंद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार 13 सिंतबर 2025 शनिवार को जिला न्यायालय तथा सभी तालुका स्थित न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद की सचिव श्रीमती आफरीन बानो द्वारा जानकारी दी गयी कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित तथा सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिस हेतु जिला न्यायालय महासमुंद तथा बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली तालुका स्थित सभी न्यायालयों में खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन तथा अधिक से अधिक के प्रकरण रखे जाने के संबंध में आज प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया द्वारा जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली गई है साथ ही तालुका स्थित न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी वीडियों कान्फ्रेसिंग से जुड़कर बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

न्यायिक अधिकारियों के बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया द्वारा न्यायालयों में जो प्रकरण चिन्हाकिंत किए गए है जैसे एमएसीटी, सिविल प्रकरण, एनआई एक्ट, समरी प्रकरणों के आकड़ों का अवलोकन भी किया गया। साथ ही पूर्व में आयोजित लंबित अथवा निराकृत प्रकरणों के बारे में समीक्षा की गई। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण पर चर्चा करते हुए न्यायालयों में 5 से 10 वर्षो से लंबित प्रकरणों तथा वरिष्टजनों से संबंधित प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए।

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