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बिलासपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त के निर्देश के परिपालन में समस्त जिले व तालुका न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत में अपराधिक शमनीय मामले, सिविल मामले, चेक बाउन्स के मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, श्रम विवाद के मामले, भू-राजस्व से संबंधित मामले तथा विवाद पूर्व प्रकरण (प्री-लिटिगेशन) के तहत सम्पति कर, जलकर, बिजली बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। आगामी नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के समस्त न्यायिक अधिकारियों व समस्त बैंक, बीमा, फायनेंस, नगर निगम व विद्युत विभाग के अधिकारियों व उनके पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण किये जाने की अपील की गई है।
यह नेशनल लोक अदालत हाईब्रिड मोड पर आयोजित की जाएगी, जिसमें पक्षकारों की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निपटारा किया जा सकेगा। आगामी नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर से वीडियो, ऑडियो क्लिप भी तैयार किया गया है, जिसे स्थानीय सिनेमाघरों, केबल नेटवर्क, सोशल मीडिया तथा जिले के नगरीय निकायों के सफाई वाहनों के माध्यम से आम-जन के मध्य प्रसारित किया जा रहा है।
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