छत्तीसगढ़

नगर पंचायत अध्यक्ष की रिट याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने लिया फैसला

Shantanu Roy
3 Dec 2022 4:24 PM GMT
नगर पंचायत अध्यक्ष की रिट याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने लिया फैसला
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बालोद। गुरुर नगर पंचायत अध्यक्ष टिकेश्वर साहू के खिलाफ पार्षदों ने 9 फरवरी 2022 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. जिसमें कलेक्टर ने आदेश पारित करते हुए 25 फरवरी 22 को इसके लिए 11 मार्च 22 की तिथि निर्धारित की थी. लेकिन अध्यक्ष टिकेश्वरी साहू ने मामले को लेकर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दरअसल, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों की तरफ से अधिवक्ता प्रतीक शर्मा ने पैरवी करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष की याचिका अदालत की डबल बेंच द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार खारिज होने योग्य है.
जिसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर 22 को अध्यक्ष टिकेश्वर साहू की रिट याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच ने ये आदेश पारित किया. डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में ये निर्धारित किया था कि यदि कलेक्टर के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन में लगाए गए आरोप की जांच कर्रवाई जाती है, तो वह गलत है. साथ ही साथ ये भी अभी निर्धारित किया था कि यदि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 1/6 पार्षद आवेदन देते हैं, तो कलेक्टर के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन की मीटिंग बुलाने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं है.
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