छत्तीसगढ़

कातिल को आजीवन कारावास की सजा, इसी मामले में एक बरी

Nilmani Pal
29 Nov 2024 4:04 AM GMT
कातिल को आजीवन कारावास की सजा, इसी मामले में एक बरी
x
छग

रायगढ़। जिले में हत्या के एक मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्म साबित न होने पर उसके साथी को बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि शराब पिलाने के बाद रॉड से वार कर युवक की हत्या की गई। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है।

अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार बयांग निवासी कमल दास महंत (20) का गांव के ही देवदास महंत से पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद था। इसके अलावा गांव के ही कैलाश सिदार का भी कमल दास से पुराना विवाद था। इसको लेकर कैलाश ने कई बार कमल को जान से मारने की धमकी दी थी। ऐसे में गांव के ही कैलाश सिदार और देवदास महंत ने कमल दास की हत्या की साजिश रची। 17 दिसंबर 2023 की शाम करीब 6 बजे देवदास महंत कमल को अपनी बाइक पर बयांग से नंदेली लेकर आया। इसके बाद देवदास महंत ने कमल को नंदेली में खूब शराब पिलाई। नशे की हालत में देवदास कैलाश सिदार को लेने जोगीतराई गांव गया और कहा कि वह थोड़ी देर वहां रहेगा। फिर दोनों कमल दास को जोगीतराई से बाइक पर बिठाकर कोटरा गांव ले गए।

यहां सुनसान जगह पर देवदास ने लोहे की रॉड और सरिया से कमल के सिर पर हमला कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों शव को कोटरा रोड थाना क्षेत्र में पावर ग्रिड के सामने छोड़कर वापस बयांग आ गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज किया। कोतरा रोड पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही साक्ष्यों के साथ चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनमोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

न्यायाधीश ने देवदास महंत को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और 5000 रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं सह-आरोपी कैलाश सिदार को आपराधिक षडयंत्र का अपराध सिद्ध न होने पर दोषमुक्त किया गया।

Next Story