छत्तीसगढ़

कातिल को आजीवन कारावास की सजा, 2 हजार का अर्थदंड भी

Nilmani Pal
9 Sep 2023 4:48 AM GMT
कातिल को आजीवन कारावास की सजा, 2 हजार का अर्थदंड भी
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सक्ति। खेत में काम कर रहे युवक के ऊपर फावड़ा से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बीआर साहू ने आजीवन कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक दुर्गा प्रसाद साहू ने बताया कि घटना 19 मई 20 की सुबह 7.30 बजे नीलकंठ भारती ग्राम नगझर रोड किनारे लगे बोर पंप के पास खेत में मिट्टी फैलाने गया था। उसी समय हैप्पी रात्रे वहां पहुंचा और नीलकंठ से उसका फावड़ा लूटकर उसी फावड़े से नीलकंठ के सिर में वार कर दिए, जिससे वह सड़क किनारे गिर गया। घटना की जानकारी आरोपी हैपी रात्रे ने ही नीलकंठ के बेटे विजय कुमार भारती को फोन करके दी, जब वे लोग मौके पर पहुंचे तो नीलकंठ गंभीर अवस्था में मौके पर पड़ा मिला।

विजय और उसकी मां ने घटना के बारे में पूछा तो नीलकंठ ने बताया था कि हैप्पी रात्रे ने ही उसके सिर पर वार किया था। नीलकंठ को इलाज के लिए रायगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके सिर का ऑपरेशन किया गया। लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर ने उसे घर ले जाने कह दिया। उसे घर ला रहे थे कि रास्ते में 17 जून को उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने विजय भारती की रिपोर्ट पर हैपी रात्रे के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना के बाद डायरी कोर्ट में पेश की थी। सुनवाई के बाद जज बीआर साहू ने फैसला सुनाया है।


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