छत्तीसगढ़

CG में हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

Shantanu Roy
24 July 2024 5:52 PM GMT
CG में हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
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छग
Shakti. सक्ती। हत्या के आरोपित को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीआर साहू ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 2 हजार रूपए अर्थदंड तथा दो अन्य आरोपितों को जेल में व्यतीत की गई अवधि तक की सजा दी गई और 1-1 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 17 जून 2023 को विद्या रात्रे ने थाना जैजैपुर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सुबह 11 बजे अपने घर के पास बैठी थी। उसी समय उसका भैया एकलव्य रात्रे नहाने के लिए नरवा तरफ गया था। बिना नहाए वह वापस आ रहा था और रामनारायण सुल्तान के घर के पास जाकर उसको बोला कि वह उसकी बहन से क्यों बात कर रहा है। इससे आक्रोशित होकर रामनारायण अपने घर घुसा और वहां से टांगी लेकर आया। उसकी बहन समरीनबाई एवं कुमारीबाई भी डंडा लेकर निकले और गाली-गलौज करने लगे।


तीनों ने उसके भाई एकलव्य रात्रे के साथ मारपीट की। जब विद्या ने चिल्लाया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। जिसके कारण उसके हाथ , कलाई एवं कोहनी में चोटें आई । मारपीट के कारण उसका भाई एकलव्य वहीं पर गिर गया जिससे उसके सिर में, कान के बगल में दो जगह गंभीर चोट तथा मस्तिष्क में चोट आई और खून निकलने लगा। तब डायल 112 को बुलाकर एकलव्य को शासकीय चिकित्सालय जैजैपुर इलाज के लिए ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विद्या रात्रे की रिपोर्ट पर रामनारायण, समारीनबाई और कुमारी बाई के विरूद्ध भादवि की धारा 302, 323, 294, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया और आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना के बाद उनके विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई कर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीआर साहू ने रामनारायण सुल्तान को धारा 302 के लिए आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थ दंड से तथा कुमारीबाई व समारिन बाई को धारा 323 के लिए जेल में व्यतीत किए गए अवधि तक एवं एक 1000 -1000 रु.के अर्थदंड से दंडित किया । अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे ने पैरवी की।
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