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कोण्डागांव। प्रार्थिया अनीता कावड़े (22) वर्ष निवासी पराली बड़ेपारा ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि, 1 अप्रैल को रात लगभग आठ बजे अपने जेठ सन्नु के यहां गई थी। घर के आंगन में जेठ सन्नु और गांव का फुलधर कोरार्म बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय अचानक सन्नु और फुलधर के बीच देवता दिखाने के बात को लेकर वाद-विवाद शुरू हो गया।
इस दौरान फुलधर बोला कि तेरे पास देवता है तो दिखा इतने में सन्नु मेरे देवता के बारे में बोलता है कहते हुए। फुलधर को धक्का दिया। तब फुलधर गुस्से में आकर तुमने मुझे धक्का क्यों दिया कहते हुए। सन्नू को हांथ थप्पड़ से मारपिट कर करते हुए सन्नू का हाथ पकडक़र जोर से घुमा कर दिवाल की तरफ धक्का दिया। सन्नु का सिर आंठ में जाकर टकराया जिससे उसकी मृत्यु हो गई कि, प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना ईरागांव में धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इस विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव दिव्यांग पटेल के आदेश से एडिशनल एसपी व राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन व एसडीओपी भूपत सिंह धनेश्री के पयर्वेक्षण में आरोपी पकडऩे हेतु तत्काल निरीक्षक विनोद कुमार साहू के नेतृत्व मे थाना ईरागांव से टीम गठित कर रवाना किया गया।
इसके तहत पता तलाश के दौरान आरोपी फुलधर कोरार्म (30) वर्षए जाति गोंड़, साकिन पराली, बड़ेपारा थाना ईरागांव के अपने गांव पराली मे होने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम द्वारा संभावित स्थान मे घेराबंदी कर आरोपी फुलधर को 2 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया गया।
इस दौरान गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी फूलधर को न्यायालय के आदेश से न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक विनोद कुमार साहू, सहायक उप निरीक्षक देवेन्द्र नागेश, सहायक उप निरीक्षक विनोद चंदेल, प्रधान आरक्षक संतोष सिदार, सुकनंदन पिस्दा, रमेश नेताम व हरीलाल मंडावी का योगदान रहा।

Shantanu Roy
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