छत्तीसगढ़
नगर पालिका ने 11 संस्थानों पर मारा छापा, गुमास्ता एक्ट के तहत की कार्यवाही
Nilmani Pal
7 Nov 2021 6:05 AM GMT
x
छत्तीसगढ़
सूरजपुर। श्रम विभाग एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत संस्थानों, दुकानों आदि में गुमास्ता एक्ट के तहत जिले में निर्धारित साप्ताहिक अवकाश के दिन खुले हुए दुकानों पर कार्यवाही करते हुए 11 संस्थानों, दुकानों से 6700 रुपये की राशि वसूल की गई है। साथ ही उन संस्थानों को निर्देशित भी किया गया कि भविष्य में जिले में निर्धारित साप्ताहिक अवकाश के दिन दुकान खुले पाये जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई जायेगी। संयुक्त टीम के माध्यम से सभी संस्थानों, दुकानों को निर्देशित कि गया कि गुमास्ता एक्ट के तहत जिले में निर्धारित साप्ताहिक अवकाश के दिन अपने दुकान, संस्थान बंद रखें तथा श्रमिकों को एक दिवस की साप्ताहिक अवकाश का लाभ लेने दे।
Next Story