छत्तीसगढ़

नगरीय निकाय अध्यक्ष और महापौर प्रत्याशी को 10 और 11 फरवरी को

Shantanu Roy
7 Feb 2025 2:50 PM GMT
नगरीय निकाय अध्यक्ष और महापौर प्रत्याशी को 10 और 11 फरवरी को
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Sarangarh Bilaigarh. सारंगढ़ बिलाईगढ़। नगरपालिका आम निर्वाचन अंतर्गत नगरीय निकाय अध्यक्ष और महापौर प्रत्याशी को मतदान के एक दिन पूर्व 10 फरवरी और मतदान दिन 11 फरवरी को समाचार पत्र में राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जिला एमसीएमसी समिति से कराया जाना आवश्यक है। जिले के नगर पंचायत अध्यक्ष अभ्यर्थियों को एमसीएमसी समिति स्थानीय निर्वाचन कार्यालय सारंगढ़ से प्रमाणन ले सकते हैं। प्रकाशन की तिथि के कम से कम दो दिन पहले इस प्रमाणन के लिए कोई भी पंजीकृत या अपंजीकृत
राजनीतिक
दल, कोई भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, संगठन, संघ, व्यक्ति, कोई आवेदन भी कर सकता है।



इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जा सकता है। विज्ञापन के उत्पादन की लागत, क्या विज्ञापन किसी उम्मीदवार या पार्टियों के चुनाव की संभावनाओं के लाभ के लिए है, से संबंधित विवरण। यदि विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है तो उस व्यक्ति को शपथ पर बताना होगा कि यह राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लाभ के लिए नहीं है और उक्त विज्ञापन किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा प्रायोजित या कमीशन या भुगतान नहीं किया गया है। एक बयान कि सारा भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। राजनीतिक दल और कोई भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के अलावा तीसरे पक्ष के विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश रोक नहीं लगाता है, लेकिन आदेश में कहा गया है कि तीसरा पक्ष किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लाभ के लिए या उसके खिलाफ विज्ञापन नहीं दे सकते।
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