छत्तीसगढ़

छेड़छाड़ के आरोपी को हुई 3 साल की सजा

Nilmani Pal
1 April 2023 4:39 AM GMT
छेड़छाड़ के आरोपी को हुई 3 साल की सजा
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छग

बालोद। जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मुकेश कुमार पात्रे ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी वेदप्रकाश चंदवंशी (26 वर्ष) को धारा 354 के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के आरोप में तीन साल का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू ने की। साहू के अनुसार 27 अक्टूबर 2020 को सुरेगांव थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार माता-पिता खेत में काम करने गए थे।

इसी दौरान दोपहर 1.30 बजे वेदप्रकाश चंद्रवंशी दुकान में सामान मांगने के बहाने आया और बेइज्जत करने की नीयत से हाथ को पकड़कर खींचने लगा। इस दौरान अश्लील हरकत की। इस संबंध में किसी को जानकारी देने पर धमकी देकर धक्का मारकर रूम में बंद कर दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। जिसके बाद जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश किया। जिसके आधार पर आरोपी को दंडित करने का निर्णय लिया गया है।

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