छत्तीसगढ़

छेड़छाड़ के आरोपी को मिली सश्रम कारावास

Shantanu Roy
1 March 2022 4:43 PM GMT
छेड़छाड़ के आरोपी को मिली सश्रम कारावास
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छत्तीसगढ़

मनेन्द्रगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने पीडि़ता के साथ हुए लैंगिक हमला एवं प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषसिद्ध पाए जाने पर अलग-अलग धाराओं में सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार 2 मार्च 2020 को पीडि़ता शादी में गई थी।

रात्रि करीब 9 बजे पीडि़ता घर से बाहर निकली, उसी समय आरोपी रोहन यादव वहां आया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, जिस पर उसने मना कर दिया, तभी आरोपीने रूमाल से पीडि़ता का मुंह बंद कर गलत नीयत से जबर्दस्ती उठाकर कंधे में ढोकर उसे अपने घर ले जाकर कमरे के अंदर बंद कर दिया। पीडि़ता की लिखित शिकायत के आधार पर आरक्षी केंद्र केल्हारी द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 342 तथा अधिनियम की धारा 8 के अपराध में अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायाधीश ने प्रकरण में दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त केल्हारी थानांतर्गत ग्राम केंवटी निवासी 19 वर्षीय रोहन यादव को धारा 363 के अपराध में 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड, धारा 366 के अपराध में 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड, धारा 342 के अपराध में 3 माह के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड से दण्डित किया।
Shantanu Roy

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