छत्तीसगढ़

निर्वाचन की घोषणा होते ही लागू होगी आदर्श आचार संहिता: कलेक्टर

Shantanu Roy
7 Oct 2023 2:17 PM GMT
निर्वाचन की घोषणा होते ही लागू होगी आदर्श आचार संहिता: कलेक्टर
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छग
अम्बिकापुर। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन की अध्यक्षता में शनिवार को विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों में संलग्न नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा बैठक में नगर निगम आयुक्त अभिषेक कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक, सीईओ जिला पंचायत नूतन कुमार कंवर, अपर कलेक्टर टेकचंद अग्रवाल व एएल ध्रुव एवं समस्त नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में आदर्श आचार संहिता के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस दौरान सबसे पहले संपत्ति विरूपण की कार्यवाही की जाती है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही केन्द्र अथवा राज्य के सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय में राजनैतिक पदाधिकारियों को दी गयी शासकीय वाहन वापस लिए जायेंगे। शासकीय वाहन का दुरुपयोग नहीं होगा। जिला स्तर पर 24Û7 नियंत्रण कक्ष तत्काल सक्रिय हो जाएगा। शिकायत प्रकोष्ठ तत्काल कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी।
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन बिना पूर्व प्रमाणन के प्रसारित नहीं होंगे। विभिन्न मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन जारी कराने एमसीएमसी समिति से पूर्व अधिप्रमाण करना अनिवार्य होगा। मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति द्वारा पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की जायेगी। आदर्श आचार संहिता लगते ही निर्वाचन व्यय की निगरानी करने वाली समितियां तत्काल सक्रिय हो जाएगी। इसके साथ ही समस्त नोडल अधिकारियों ने अपने दायित्वों और तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर व जिला निर्वाचन कुन्दन ने पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन संपन्न कराया जाना है। सभी अधिकारी अपने सहायक नोडल व अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कार्यवाही करें और समय सीमा में दायित्वों को पूरा करें। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी नायक ने भी नोडल अधिकारियों का आवश्यक मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही समस्त दलों का प्रशिक्षण भी जारी है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यों का समय सीमा में संपादन करने के लिए अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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