छत्तीसगढ़
कार्यस्थल पर महिला से दुर्व्यवहार करने वाला बदमाश गिरफ्तार
Shantanu Roy
15 Aug 2026 3:33 PM IST

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छग
Raigarh. रायगढ़। महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे अभियान संवेदना के तहत रायगढ़ पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। कार्यस्थल पर महिला से दुर्व्यवहार, लज्जा भंग और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में कोतरारोड़ पुलिस ने आरोपी वीर सिंह (39 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत कोतरारोड़ पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद बिना देरी किए जांच शुरू की।
मामले में पीड़िता ने 13 अगस्त 2026 को थाना कोतरारोड़ में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोपी पर कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार, यौन उत्पीड़न, अमर्यादित आचरण और मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 287/2026 दर्ज कर धारा 74, 75 और 79 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया और विवेचना प्रारंभ की। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी वीर सिंह गणित विषय का व्याख्याता है और स्कूल में नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहा था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी द्वारा महिला स्टाफ के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता था। शिकायत के अनुसार आरोपी कई अवसरों पर पीड़िता से शासकीय अवकाश लेने सहित अन्य कार्यों के बहाने अपने साथ कार या ट्रेन से चलने, घर छोड़ने और अपने घर आने जैसी बातें करता था।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि शासकीय दस्तावेजों के आदान-प्रदान के दौरान आरोपी द्वारा गलत नीयत से हाथ छूने, ड्यूटी निरीक्षण के बहाने घूरने और स्कूल की डेली डायरी को झटककर फेंकने जैसे व्यवहार किए गए। महिला ने यह भी बताया कि तबीयत खराब होने के बावजूद जब वह कक्षा में बैठकर पढ़ा रही थी, तब आरोपी ने बच्चों के सामने उसे अपमानित किया। लगातार इस तरह के व्यवहार से मानसिक तनाव बढ़ने की बात भी पीड़िता ने पुलिस को बताई। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि 18 मार्च 2026 को स्कूल में आयोजित स्टाफ मीटिंग के दौरान आरोपी द्वारा कथित रूप से पीड़िता को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। पीड़िता द्वारा आरोपी के व्यवहार पर आपत्ति जताने के बाद भी उसके साथ अनुचित व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया।
पुलिस जांच और पीड़िता के कथन के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर कोतरारोड़ पुलिस ने 14 अगस्त 2026 को आरोपी वीर सिंह पिता बाबूराम सिंह, उम्र 39 वर्ष, निवासी चन्द्रनगर वार्ड क्रमांक 28, थाना चक्रधरनगर, जिला रायगढ़ को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिला सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है और महिलाओं से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अभियान संवेदना के तहत सभी थाना प्रभारियों को महिला शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी, डीएसपी उन्नति ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक शील आदित्य सिंह, प्रधान आरक्षक बाबूलाल पटेल, आरक्षक बंशी रात्रे और बलराम साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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