रायपुर। कोर्ट के आदेश पर कुर्की करने पहुंचे मचकुरी को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने एसबीआई लाइफ को 1.6 करोड़ रूपए भुगतान न करने के एवज में कुर्की आदेश जारी किया था।
दरअसल रायपुरा निवासी हिमांशु मिश्रा ने कंपनी से बीमा पालिसी ली थी। उनकी डेढ़ वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पत्नी वैशाली मिश्रा ने बीमा राशि का क्लेन किया । लेकिन कंपनी के अधिकारी उन्हे घुमाते रहे। अंततः वैशाली ने कोर्ट में मामला दायर कर दिया। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश वंदना देवांगन एडीजे-7 ने 84 लाख स्लैम भुगतान का आदेश कंपनी को दिया।
कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराते हुए जज ने वैशाली को ब्याज समेत कुल 1.6 करोड़ देने या कुर्की के आदेश दिया। इस आदेश के आधार पर मचकुरी पुजारी पार्क स्थित एसबीआई लाइफ के दफ्तर पुलिस के साथ पहुंचा। आदेश देखते ही अधिकारी कर्मचारी कुर्की रोकने मचकुरी से दुर्व्यवहार करने लगे। इस विरोध के चलते शाम 5 बजे तक न तो क्लेम का भुगतान हुआ न कुर्की हो पाई थी।