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छत्तीसगढ़
राजिम। नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर भगाकर रेप करने वाले युवक को राजिम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी द्वारा 10 दिसम्बर 2021 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर राजिम थाना द्वारा धारा 363 भादवि का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान संदिग्ध पर सायबर सेल गरियाबंद द्वारा बंद मोबाईल नंबर को लगातार निगरानी में रखा गया था। इस दौरान 6 मार्च 2022 को मोबाईल टावर लोकेशन रायपुर मिलने पर सहा. उपनिरीक्षक देव कुमार वर्मा एवं उनके टीम द्वारा अरिहंत कालोनी थाना आमानाका में अपहृता को बरामद किया गया।
अपहृता 8 माह की गर्भवती होना पाया गया। आरोपी द्वारा पीडि़ता को प्रेम प्रसंग में बहला फुसलाकर नाबालिग जानते हुए लगातार शारीरिक संबंध बनाने लगा, जिससे पीडि़ता गर्भवती हो गई और आरोपी उसे भगाकर ले गया था। आरोपी बालकृष्ण यादव (23) धमनी पोस्ट गनौद थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर (छग) को धारा 363, 366, 376(2)ढ भादवि 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध घटित करना पाये जाने से 7 मार्च 2022 को गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से रिमाण्ड फार्म तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जेआर ठाकुर के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी इंचार्ज उपनिरीक्षक रामेश्वरी बघेल, विवेचना अधिकारी सउनि देवकुमार वर्मा, आर टेमन दुबे, प्रमोद कुमार यादव, महिला आराक रेवती टंडन, सैनिक विक्की सोनी का योगदान रहा।

Shantanu Roy
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