छत्तीसगढ़
शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म, आरोपी विशेष यादव गिरफ्तार
Shantanu Roy
16 May 2026 7:07 PM IST

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छग
खैरागढ़। खैरागढ़ जिले के केसीजी पुलिस ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई को गंभीर अपराधों के प्रति सख्त रवैये के रूप में देखा जा रहा है। मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार मामला छुईखदान थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाली एक महिला ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री को वार्ड क्रमांक 05 आजाद चौक छुईखदान निवासी विशेष यादव पिता कृष्णा यादव उम्र 27 वर्ष अपने बहकावे में लेकर चला गया। शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने लड़की को शादी का झांसा दिया और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई।
पीड़िता की मां द्वारा दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया। थाना छुईखदान में दिनांक 15 मई 2026 को अपराध क्रमांक 181/2026 दर्ज किया गया। आरोपी विशेष यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 64(2)(ड), 96 बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और विभिन्न संभावित ठिकानों पर दबिश दी। तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय सूचना तंत्र और मुखबिर की मदद से आरोपी का लोकेशन ट्रेस किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी विशेष यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई 15 मई 2026 को पूरी की गई।
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