खनिज अफसर को नहीं मिली जमानत, मनी लॉड्रिंग मामले में जेल में है बंद
रायपुर। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार सूर्यकांत तिवारी, खनिज विभाग के अफसर एसएस नाग तथा संदीप नायक की कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत याचिका खारिज कर दी। एक अन्य मामले में कोर्ट ने पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।उल्लेखनीय है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्लू ने लंबे समय से फरार अशोक चतुर्वेदी को आंध्रप्रदेश के गुंटूर से गिरफ्तार किया है। अपनी गिरफ्तारी के बाद अशोक चतुर्वेदी ने कोर्ट में जमानत आवेदन दाखिल किया।
जमानत आवेदन का विरोध करते हुए ईओडब्लू की ओर से अपर महाधिवक्ता अमृतोदास और अपर संचालक मिथिलेश वर्मा ने कोर्ट को बताया की अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति तथा भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है। जमानत का लाभ दिए जाने पर वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं।इस पर बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि अशोक चतुर्वेदी से जुड़े आधा दर्जन जगहों पर ईओडब्लू ने छापे की कार्रवाई की है। छापे की कार्रवाई में अब तक क्या मिला, इस बात को लेकर ईओडब्लू ने कोई खुलासा नहीं किया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने चतुर्वेदी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
540 करोड़ रुपये के खनिज परिवहन घोटाला तथा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बनाए गए सूर्यकांत तिवारी, खनिज अधिकारी एसएस नाग तथा संदीप नायक का ईडी की विशेष अदालत ने जमानत आवेदन खारिज कर दी है। कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज अपराध से गंभीर धारा हटाए जाने के बाद सूर्यकांत द्वारा स्थानीय कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। इसके साथ ही खनिज अधिकारियों ने जमानत आवेदन पेश किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।