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कोरबा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 14 मई को नेशनल लोक अदालत के सफलतापूर्वक आयोजन किए जाने के संबंध मे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के एजेंडा अनुसार इंश्योरेंस कंपनी, बैक, बीएसएनएल और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ 20 अप्रैल को जिला न्यायालय कोरबा के वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बैठक का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश बी.पी. वर्मा द्वारा बीमा, फायनेंस कंपनी,बैंक, विद्युत अधिनियम, दूरसंचार विभाग, नगर पालिक निगम कोरबा के जलकर, संपत्ति कर संबंधी वसूली योग्य मामले के संबंध में शाखा प्रबंधक, बैंक के अधिकारी एवं जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गई।
जिला अधिवक्ता संघ के सचिव नूतन सिंह, के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. राठौर, सी.बी.राठौर, राजेश्वर दीवान, श्रवण केंवट, सुनील यादव, सुमन तिवारी, अनिता चाको, अरूण बजाज एवं अन्य वरिष्ठ अधिवक्तागण उपस्थित थे। बैठक में विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता, राजेश श्रीवास्तव, नवीन कुमार राठी, न्यू इंडिया इंश्योरेन्स के शाखा प्रबंधक अतुल ठक्कर, अश्मिका तिवारी, यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्री लिटिगेशन केस प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही पक्षकारों के साथ राजीनामा के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु प्री सिटिंग किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है।
उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-299134, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816-232037,तालुका विधिक सेवा समिति करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 कर सकते है।
Shantanu Roy
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