छत्तीसगढ़

मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित, बिना प्रिस्क्रीप्सन के एमपीटी किट बेचने का आरोप

Nilmani Pal
9 Feb 2023 10:56 AM GMT
मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित, बिना प्रिस्क्रीप्सन के एमपीटी किट बेचने का आरोप
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कोण्डागांव। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सह उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ0 आरके सिंह के मार्गदर्शन में औषधि विभाग द्वारा विश्रामपुरी में संचालित जय अम्बे मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालन हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों जांच की गई।

औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे द्वारा विगत दिवस विश्रामपुरी में संचालित जय अम्बे मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत अनियमितताएं पायी गई, साथ ही स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों के लिए विक्रय दस्तावेजों का संधारण नियमानुसार नहीं करने के कारण फर्म के संचालन प्रशांत सिंह ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किन्तु जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर औषधि निरीक्षक की अनुशंसा पर औषधि अनुज्ञापन अधिकारी सह सहायक औषधि नियंत्रक महेश नागवंशी द्वारा इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म जय अम्बे मेडिकल स्टोर का ड्रग लायसंेस सात दिवस के लिए निलंबित किया गया है। दिसम्बर माह में बड़ेडोंगर के विनय मेडिकल स्टोर का ड्रग लाससेंस बिना प्रिस्क्रीप्सन के एमपीटी किट बेचे जाने पर निलंबित किया गया था। ज्ञात हो कि औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल संचालकों को दवाईयों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों एवं शेड्यूल एच-1 रजिस्टर का नियमानुसार संधारण हेतु निर्देश दिये गये है एवं अनियमितता पाये जाने पर सख्त कार्यवाही के भी निर्देश दिये गये हैं। इस निरीक्षण दल में औषधि निरीक्षण सुखचैन सिंह धुर्वे एवं नमूना सहायक रामसिंह कंवर शामिल रहे।

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