x
रायपुर। नगर निगम रायपुर क्षेत्र अंतर्गत 30 अगस्त को मांस- मटन नहीं बिकेगा। जन्माष्टमी के दिन मांस-मटन का विक्रय प्रतिबंधित रहने का आदेश छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग ने जारी किया है। आदेश के पालन में नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य अधिकारी विजय पांडेय ने निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 30 अगस्त श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पशुवध गृह और समस्त मांस - मटन विक्रय दुकानों को बंद रखा जाए। इस दिन दुकानें खुली मिली तो मांस-मटन जब्त किया जाएगा। साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी। इस दिन समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी/ समस्त जोन स्वच्छता निरीक्षक मांस विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का पालन करवाएंगे। अपने-अपने जोन क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखेंगे।
Next Story