
रायपुर। राजधानी रायपुर में 1 मई को बुद्ध जयंती के अवसर पर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि होटलों में मांस-मटन की बिक्री पाए जाने पर तत्काल जब्ती की कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के अनुपालन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने निगम सीमा क्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृहों एवं मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
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रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर बकायादारों को गुरुवार शाम तक टैक्स जमा करने की अंतिम चेतावनी दी है। समय पर भुगतान नहीं करने पर 17 प्रतिशत अधिभार के साथ कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी। इस दायरे में अब खाली पड़े प्लॉट मालिकों को भी शामिल किया गया है। नगर निगम को इस वर्ष 361 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य मिला था, जिसमें अब तक लगभग 320 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। करीब 40 हजार संपत्तियों पर अभी भी कर बकाया है, जिनमें लगभग 5 हजार ओपन प्लॉट शामिल हैं। 30 अप्रैल तक बिना अधिभार टैक्स जमा करने की छूट समाप्त हो चुकी है। अब बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू होगा। नागरिक ‘मोर रायपुर’ ऐप या निगम की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन टैक्स भुगतान कर सकते हैं।





