छत्तीसगढ़
नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाएं: रमेश सिंहा
Shantanu Roy
4 Sep 2023 4:26 PM GMT

x
छग
बिलासपुर। 9 सितम्बर को आयोजित होने वाली आगामी नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्री-लिटिगेशन व लंबित मामलों को अधिक से अधिक संख्या का निराकृत किये जाने पर विशेष जोर दिया जावे, इसके अलावा क्षतिपूर्ति, लेबर, स्थायी लोक अदालत के साथ साथ राजस्व के मामलो को अधिक से अधिक संख्या में निराकृत कर का प्रयास किया जावे, उक्त निर्देश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने समस्त जिलों के जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, सचिव, फैमिली कोर्ट के न्यायाधीशों, स्थायी लोक अदालत के चेयरमेन, सीजेएम, लेबर कोर्ट जज को उच्च न्यायालय से सालसा के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी व उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल की विशिष्ट उपस्थिति में आयोजित विडियो कान्फ्रेसिंग परिचर्चा बैठक में दी।
उक्त विडियो कान्फ्रेसिंग परिचर्चा में सालसा के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के मामलों में अच्छे परिणाम आये है, अतः प्रीलिटिगेशन के मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण को और बढ़ाया जाये और स्थायी लोक अदालत से संबंधित मामलों में पक्षकारों को उनके निवास स्थल पर ही मोबाईल वैन का उपयोग कर मामलों का निराकरण करने का प्रयास किया जावे। इसके अलावा लोक अदालत की नोटिस पक्षकारों को समय पर जारी करने व उसकी तामिली सुनिश्चित किये जाने के लिए भी विशिष्ट दिशा निर्देश दिये गये।
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल ने कहा कि धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व नालसा की गाईडलाईन के अनुसार संबंधित मामलों को लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में निराकृत करने का प्रयास किया जावे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2023 के लिए निर्धारित कैलेण्डर व दिये गये दिशा-निर्देशानुसार सभी स्तरों के न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन के राजीनामा योग्य मामलों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किये जाने के लिए निर्देशित किये गये हैं, जिसमें वर्ष 2023 में प्रथम नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें 39,062 लंबित मामलों तथा 2,72,545 प्री-लिटिगेशन के मामले तथा 13 मई 2023 को आयोजित द्वितीय नेशनल लोक अदालत में 39,123 लंबित एवं 3,55,450 प्री-लिटिगेशन के मामले निराकृत किये गये थे। अवगत हो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोर्ट की परिभाषा में आने वाले सभी न्यायालयों यथा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, फैमिली कोर्ट, फोरम, ट्रिब्यूनल के साथ साथ राजस्व न्यायालयों में भी आयोजित किये जाते हैं तथा आागामी नेशनल लोक अदालत 9 सितम्बर 2023 को होनी है।
Tagsछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ क्राइमछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेछत्तीसगढ़ हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ हिंदी खबरछत्तीसगढ़ समाचार लाइवChhattisgarh News HindiChhattisgarh NewsChhattisgarh Ki KhabarChhattisgarh Latest NewsChhattisgarh CrimeChhattisgarh News UpdateChhattisgarh Hindi News TodayChhattisgarh HindiNews Hindi News ChhattisgarhChhattisgarh Hindi KhabarChhattisgarh News Liveदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBIG NEWS OF THE DAYCRIME NEWSLATEST NEWSTODAY'S BIG NEWSTODAY'S IMPORTANT NEWSHINDI NEWSJANATA SE RISHTABIG NEWSCOUNTRY-WORLD NEWSSTATE-WISE NEWSTODAY NEWSNEWS UPDATEDAILY NEWSBREAKING NEWS

Shantanu Roy
Next Story