छत्तीसगढ़

मौलवी को हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त, पीड़िता के परिजनों ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

Nilmani Pal
3 April 2023 6:17 AM GMT
मौलवी को हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त, पीड़िता के परिजनों ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप
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झाड़-फूंक करने वाला शाकिर अंसारी दोषमुक्त

बिलासपुर (जसेरि)। उच्चतम न्यायालय द्वारा निपुन सक्सेना वगै,वि यूनियन ऑफ इंडिया वगै (2019) 8 ए, सी ,सी 371 में 1से 57 अंकों में दिए दिशानिर्देश के पालन में पीडि़ता की पहचान की गोपनीयता बनाए रखने हेतु पीडि़ता के माता-पिता नाना मामा को संपूर्ण निर्णय में अभियोक्त्री/पीडि़ता के माता पिता नाना मामा तथा घटनास्थल को प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित घटनास्थल से संबोधित किया जा रहा है (02) अभियुक्त शाकिर अंसारी बाबा उर्फ हब्बू अंसारी के विरुद्ध धारा - 376(2) (एन) 506 भा.दं.स.एंव धारा-5 (एल)/ 6 पांक्सो अधि.के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने पर जितने दिनांक 11-07-19 से 27-08 2020 के मध्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित घटनास्थल आरक्षी केंद्र सीपत जिला बिलासपुर में निवासरत आवश्यक अभियोक्त्री/ पीडि़ता उम्र 16 वर्ष 05 माह 7 के साथ बार-बार बलात्संग कारित किया,उसे संत्रास करित करने के आशय से जान से एवं पागल करने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित किया एवं आवश्यक अभियोक्त्री/ पीडि़़ता के साथ एक से अधिक बार या बलात्संग कारित कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला किया, (03)अभियोजन प्रकरण का सार यह है कि आवश्यक प्रार्थिया/ पीडि़ता उम्र 16 वर्ष 5 माह 7 दिन आरक्षी केंद्र मुंगेली जिला बिलासपुर में अपने परिवार सहित निवास करती है दिनांक 08-05-19 को आवश्यक अभियोक्त्री /पीडि़ता की तबीयत लगातार खराब होने के कारण उन्हें झाड़-फूंक से इलाज हेतु कराने के लिए बलौदा स्थित सैयद मीरा अली दातार मजार बलौदा जिला जांजगीर चांपा गई थी जहां अभियुक्त शाकिर अंसारी बाबा उर्फ अब्बू मौलवी 1 सप्ताह रुकने के पश्चात व्यक्तिगत झाड़-फूंक करने पर जल्दी और स्थाई रूप से पूर्ण ठीक होने अथवा नहीं तो पागल होने का भय दिखाते हुए रूकने को कहा गया था ऐसा आरोप अभियुक्त शाकिर अंसारी बाबा उर्फ हब्बू अंसारी के ऊपर लगाया गया रहा जहां पीडि़ता के आरोपों से उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है (54) इस प्रकरण में पीडि़ता ने अभियुक्त के द्वारा उसके साथ अपराध नहीं करने का कथन करते हुए अभियोजन का समर्थन नहीं की है एवं अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है इसलिए उचित नहीं होने के कारण पीडि़ता को क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जा रही है (55) जप्त दस्तावेज प्रकरण में संलग्न किए जाएं वहीं जब स्लाइड व कपड़े अपील अवधि पश्चात नष्ट अपील किए जाने पर जप्त संपत्तियों का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार किया जावे अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में वितरित की गई अवधि हेतु धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत निरोध अवधि तालिका बनाई जाएं।

पीड़िता का घटना के समय एक अवयस्क बालिका होना प्रमाणित है

अत: घटना के संबंध में उसकी सहमति या असहमति महत्वहीन है और ना ही इसका लाभ अभियुक्त को दिया जा सकता है किंतु इसके लिए उसके द्वारा अभियोजन का समर्थन करना और विश्वसनीय होना अनिवार्य है वहीं इस तरह उच्चतम न्यायालय छत्तीसगढ़ राज्य के निर्णय से शाकिर अंसारी उर्फ हब्बू अंसारी को दोषमुक्त बरी किया गया है वहीं पीडि़ता के परिवार ने जानबूझ कर शाकिर अंसारी मौलवी के खिलाफ 376 का केस दर्ज कर बदनाम किया गया।

स्लाइड पर देखें हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी


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