कवर्धा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के टोल फ्री नंबर पर कवर्धा में बाल विवाह होने की सूचना मिली. फोन कॉल में बताया गया कि जिले के कुकदुर थाना क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग बालक का बाल विवाह कराया जा रहा है. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय बाल विवाह रोकथाम के लिए गठित संयुक्त टीम को तत्काल बाल विवाह रोकने के लिए विवाह स्थल रवाना किया. टीम ने कार्रवाई करते हुए बाल विवाह को रोका और कानून के बारे में नाबालिग के परिजनों को जानकारी दी.
महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई पुलिस विभाग और पंचायत स्तरीय बाल सरक्षण की संयुक्त टीम ने नाबालिग के घर पहुंच कर बालक के उम्र और शैक्षणिक दस्तावेजों का परीक्षण किया. टीम ने जांच में पाया कि बालक वर्तमान में 21 साल के कम उम्र का है, जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के हिसाब से अपराध है.
बाल विवाह रोकथाम टीम ने नाबालिग के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी. जिसके हिसाब से ऐसे शादी में शामिल होने वाले को 2 साल के करावास और एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. टीम ने विवाह की उम्र के बारे में परिजनों को समझाया. जिसके बाद नाबालिग के पिता ने शादी स्थगित करने की सहमति दे दी. बाल विवाह रोकथाम दल ने बालक और उसके पिता से घोषणा पत्र लिया और पंचनामा तैयार कर बाल विवाह रोकथाम की कार्रवाई की.