छत्तीसगढ़। धमतरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने लाॅकडाउन के दौरान ग्रीष्मकालीन रबी फसलों के उत्पादों की खरीदी, बिक्री, नीलामी संबंधी मंडियों के संचालन की अनुमति शर्तों के अधीन दी है। आदेश में उल्लेखित शर्तों के अनुसार जिले में स्थित मंडियों का संचालन सप्ताह में छह दिन सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक किया जा सकेगा तथा प्रत्येक रविवार को मंडी बंद रखी जाएगी। उक्त शर्त जिले की उन्हीं मंडियों पर लागू होगी, जहां पर गर्मी के दिनों में परम्परागत ढंग से खाद्यान्न का क्रय-विक्रय नीलामी के माध्यम से किया जाता है। मंडी परिसर को प्रतिदिन सेनिटाइज कराने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी मंडी प्रभारी/मंडी सचिव की होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा प्रतिदिन मंडी परिसर में उतने ही किसान एवं व्यापारियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जितना उस दिन क्रय-विक्रय किया जा सकेगा, ताकि मंडी परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। मंडी परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को 96 घंटे पूर्व की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीन के दोनों डोज लगाने संबंधी प्रमाण पत्र दिखाना होगा तथा मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यह छूट सब्जी मंडियों पर लागू नहीं होगी। उक्त आदेश 24 मई से प्रभावशील होगा।