छत्तीसगढ़
शादी का झांसा देकर महिला से करता रहा रेप, आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
8 Dec 2025 12:00 AM IST

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Kanker. कांकेर। कांकेर पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिला से रेप करने के मामले में आरोपी युवक कृष्ण कांत वघाड़े (32), निवासी वार्ड नं. 56, दल्ली राजहरा, जिला बालोद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी को रायपुर के मुजगाहन क्षेत्र से पकड़ा गया। घटना की शुरुआत 20 सितंबर 2025 को हुई जब आरोपी कृष्ण कांत वघाड़े ने पीड़िता को कांकेर बुलाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता की इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने तत्काल इस घटना की शिकायत कांकेर थाना में दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर कांकेर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 115(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में सक्रियता दिखाई। जांच के दौरान पुलिस ने पुष्टि की कि आरोपी ने शादी के झांसे का उपयोग कर पीड़िता को अपनी नीयत के अनुसार बहकाया। पुलिस की सक्रियता के परिणामस्वरूप आरोपी कृष्ण कांत वघाड़े को 7 दिसंबर 2025 को रायपुर के मुजगाहन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कांकेर पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी से पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
कांकेर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी शिकायतों की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आरोपी को सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भेजा गया। इस गिरफ्तारी से स्थानीय लोगों में राहत की भावना है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी तरह की शोषण या दुष्कृत्य की जानकारी मिलने पर तुरंत नजदीकी थाना या हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए पुलिस पूरी तरह सक्रिय है और इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। कांकेर पुलिस की इस कार्रवाई को महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति संवेदनशीलता का उदाहरण माना जा रहा है। इस कार्रवाई के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि अपराधी चाहे किसी भी बहाने का सहारा लें, उन्हें कानूनी दायरे से बाहर नहीं रखा जाएगा।
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