छत्तीसगढ़

हत्या के मामले में बड़ा फैसला, चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Shantanu Roy
6 Aug 2026 10:14 PM IST
हत्या के मामले में बड़ा फैसला, चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
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छग
Raipur. रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के उत्तर क्षेत्र अंतर्गत थाना खमतराई में दर्ज हत्या के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2023 में हुई हत्या के प्रकरण में सत्र/विशेष न्यायालय रायपुर ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी का परिणाम माना जा रहा है। मामला थाना खमतराई क्षेत्र का है, जहां 3 दिसंबर 2023 को रिंग रोड नंबर-2, गोंदवारा गेट स्थित साहू होटल के पास मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी सोनू साहू, प्रवीण गिरी उर्फ राज, अर्जुन नंदा और सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू गिरी गोस्वामी ने एक राय होकर अजय कुमार कुर्रे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था।

हमले में अजय कुमार कुर्रे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद थाना खमतराई में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 969/2023 दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 302, 34 भादवि, 25(1)(क), 27 आर्म्स एक्ट और धारा 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य, हथियार, गवाहों के बयान और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों को एकत्रित किया। इसके बाद पुलिस ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी खमतराई निरीक्षक बी.एल. चन्द्राकर, थाना खमतराई उप निरीक्षक प्रमोद कतलम और पुलिस टीम द्वारा की गई विवेचना को महत्वपूर्ण माना गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाया। बलराम प्रसाद वर्मा, सत्र/विशेष न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 10/2024 की सुनवाई के बाद 6 अगस्त 2026 को फैसला सुनाया गया।

न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को हत्या के अपराध में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया। दोषी ठहराए गए आरोपियों में सोनू साहू पिता स्वर्गीय जीवराखन साहू उम्र 25 वर्ष निवासी ज्योति किराना स्टोर्स के पास गोंदवारा, प्रवीण गिरी उर्फ राज पिता स्वर्गीय संतोष गिरी गोस्वामी उम्र 22 वर्ष निवासी अवध पारा सोनडोंगरी थाना कबीर नगर रायपुर, अर्जुन नंदा पिता मनीष नंदा उम्र 18 वर्ष निवासी बाजार चौक सरोरा थाना उरला रायपुर और सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू गिरी गोस्वामी पिता स्वर्गीय संतोष गिरी गोस्वामी उम्र 24 वर्ष निवासी अवध पारा सोनडोंगरी थाना कबीर नगर रायपुर शामिल हैं। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों को न्यायालय से कठोर सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वैज्ञानिक जांच, मजबूत साक्ष्य संकलन और अभियोजन के बेहतर समन्वय के कारण यह फैसला संभव हो सका है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे और समाज में अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश जाए।
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