छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, जनहित क्रांति पार्टी पर प्रतिबंध एक साल और बढ़ा, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना

Shubhra Nandy
2 Nov 2026 11:21 AM IST
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, जनहित क्रांति पार्टी पर प्रतिबंध एक साल और बढ़ा, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
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रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने जनहित क्रांति पार्टी को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किए जाने की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य के गृह (सी-अनुभाग) विभाग ने इस संबंध में 30 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी की है। आदेश के अनुसार, जनहित क्रांति पार्टी को छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत पुनः एक वर्ष की अवधि के लिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। यह अधिसूचना 17 दिसंबर 2026 से एक वर्ष तक छत्तीसगढ़ में प्रभावी रहेगी।
राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने गृह विभाग की 12 दिसंबर 2025 की पूर्व अधिसूचना की अवधि में वृद्धि करते हुए संबंधित संगठन को दोबारा एक वर्ष के लिए विधि विरुद्ध घोषित किया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय राज्य में लागू विशेष जन सुरक्षा कानून के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नई अवधि 17 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इस प्रकार संबंधित संगठन पर विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित किए जाने की स्थिति अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।
राज्य सरकार द्वारा जारी इस आदेश का संबंध छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम से है। इस कानून के अंतर्गत राज्य शासन को निर्धारित कानूनी प्रावधानों और प्रक्रिया के अनुसार किसी संगठन को विधि विरुद्ध घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अधिसूचना में जनहित क्रांति पार्टी के संबंध में पहले जारी आदेश का भी उल्लेख किया गया है। गृह विभाग ने बताया है कि 12 दिसंबर 2025 को जारी समसंख्यक अधिसूचना की अवधि बढ़ाई जा रही है। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने संबंधित संगठन के बारे में पूर्व में लिए गए निर्णय को निर्धारित नई अवधि के लिए जारी रखने का फैसला किया है।

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